रायगढ़ दो महिलाओं को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
रायगढ़। दो महिलाओं को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन करावास की सजा सुनाई है। दोनों ही सजाएं एक साथ चलेंगी। यह सजा तृतीय जिला व सत्र न्यायाधीश जगदीश राम ने सुनाई है।अपर लोक अभियोजक योगेश कुमार प्रधान से मिली जानकारी के अनुसार घटना 29 सितंबर 2020 की सुबह 5:30 बजे की है। पुसौर थाना क्षेत्र के ग्राम तड़ोला की रामवती खड़िया शौच के लिए जा रही थी। तभी गांव का ही मनीष यादव पहुंचा और खटिया के खुरा से रामवती खड़िया के सिर पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से महिला की मृत्यु हो गई। इसके बाद मनीष ने सहोदरा यादव के भी सिर पर खुरा से वार कर हत्या कर दी। बीच बचाव करने पहुंची समारीन यादव पर भी वार कर घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी मनीष यादव के खिलाफ 302, और 307 के तहत अपराध दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान हत्या के प्रयास का मामला प्रमाणित नहीं होने पर समारीन के साथ मारपीट करने की धारा में सजा सुनाई गई। वहीं दो महिलाओं की हत्या के आरोप को न्यायायल ने सिद्ध पाया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषी को 1000–1000 हजार रुपए अर्थदंड व आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।