10 वर्ष से पुराने वाहनों को डीजल और 15 वर्ष से पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल

10 वर्ष से पुराने वाहनों को डीजल और 15 वर्ष से पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल

नई दिल्ली। सरकार जल्द ही पुराने वाहनों को ईंधन नहीं देने की नीति लागू करेगी। वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए 15 वर्ष से पुराने वाहनों को पेट्रोल और 10 वर्ष से पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। नई नीति लागू करने के लिए दिल्ली के 477 पेट्रोल पंपों और सीएनजी स्टेशनों पर स्वचालित नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए जा चुके हैं।पर्यावरण विभाग के अनुसार अब सिर्फ 23 सीएनजी स्टेशनों पर कैमरे लगने बाकी हैं। सरकार अप्रैल अंत तक इस नीति को लागू करने की तैयारी में है। पहले इसे 1 अप्रैल से ही शुरू किया जाना था, लेकिन सभी स्टेशनों पर कैमरे न लग पाने से समयसीमा बढ़ानी पड़ी।   अधिकारियों ने बताया कि एएनपीआर कैमरे वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर उसकी उम्र का पता लगाएंगे। साथ ही, प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र की भी जांच करेंगे। अगर वाहन तय उम्र से पुराना या प्रदूषण मानकों का पालन नहीं करने वाला पाया गया, तो पेट्रोल पंप कर्मियों को अलर्ट मिलेगा और ईंधन देने से मना कर दिया जाएगा।