CGPSC फर्जीवाड़ा: पूर्व गृहमंत्री की जनहित याचिका ख़ारिज

CGPSC फर्जीवाड़ा: पूर्व गृहमंत्री की जनहित याचिका ख़ारिज

बिलासपुर। CG PSC 2021-22 में फर्जीवाड़ा और नियुक्ति रद्द करने की मांग को लेकर पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर की जनहित याचिका हाईकोर्ट ने निराकृत कर दी है. मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच ने कहा कि याचिका में की गई मांग के मुताबिक मामले में पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी, पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव, राज‍भवन के सचिव अमृत खलखो, परीक्षा नियंत्रक सहित अन्य अफसरों और नेताओं पर ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर ली है और अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच जारी हैै. सीबीआई जांच पर कोर्ट ने कहा कि इस पर शासन को फैसला लेना है. शासन की जांच के बाद अगर कोई पक्ष असंतुष्ट हो तो दोबारा हाईकोर्ट में अपील कर सकता है।

बिलासपुर। CG PSC 2021-22 में फर्जीवाड़ा और नियुक्ति रद्द करने की मांग को लेकर पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर की जनहित याचिका हाईकोर्ट ने निराकृत कर दी है. मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच ने कहा कि याचिका में की गई मांग के मुताबिक मामले में पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी, पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव, राज‍भवन के सचिव अमृत खलखो, परीक्षा नियंत्रक सहित अन्य अफसरों और नेताओं पर ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर ली है और अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच जारी हैै. सीबीआई जांच पर कोर्ट ने कहा कि इस पर शासन को फैसला लेना है. शासन की जांच के बाद अगर कोई पक्ष असंतुष्ट हो तो दोबारा हाईकोर्ट में अपील कर सकता है।