मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कोर्ट में पेश किया 5 हजार पन्नों का चालान, अगली सुनवाई 14 फरवरी को
खनिज अफसर सहित 4 आरोपी 15 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेजे गए
रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चालान पेश कर दिया। 5503 पन्नों के चालान में ईडी ने 17 करोड़ का लेनदेन बताया गया है। उधर, कोर्ट ने जिला माइनिंग अधिकारी एसएस नाग और संदीप कुमार नायक तथा दीपेश टांक, और राजेश चौधरी को 14 दिन यानि 13 फरवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। ईडी ने सोमवार को निखिल चंद्राकर, एस एस नाग, संदीप कुमार नायक, दीपेश टांक और राजेश चौधरी समेत कैलाश तिवारी, रजनीकांत तिवारी और अनुराग चौरसिया समेत 10 आरोपियों के खिलाफ किया चालान पेश किया। चालान विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में पेश किया गया। सभी 10 आरोपियों के खिलाफ करीब 178 पन्नो की परिवाद और 5503 पन्नो में चालान प्रस्तुत किया है। चालान में सभी आरोपियों के खिलाफ करीब 17 करोड़ रुपयों के लेनदेन का चार्ज फ्रेम किया गया है। चालान में कैलाश तिवारी, रजनीकांत तिवारी और अनुराग चौरसिया को नया अभियुक्त बनाया गया है। ईडी ने सीआरपीसी की धारा 173 के तहत लिफाफा बंद आवेदन पेश किया, जिसमे जांच के दौरान आगामी दिनों में अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी और चालान पेश करने की मांगी अनुमति। कोर्ट ने इसके लिए अनुमति दे दी। चालान पर अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी।
अधिवक्ता फैजल रिज़वी ने बताया, कस्टोडियल रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद आज, सभी को पेश किया गया. न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की बेंच ने सभी को 14 फरवरी तक ज्यूडिशियल कस्टडी पर भेज दिया है. अब अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी