छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस लाइन का कर्मचारी निकला बाइक चोर, कोर्ट ने सुनाई 2 साल सश्रम कारावास की सजा

छत्तीसगढ़ राज्य  पुलिस लाइन का कर्मचारी निकला बाइक चोर, कोर्ट ने सुनाई 2 साल सश्रम कारावास की सजा

जांजगीर चांपा। पुलिस लाइन में बाइक की चोरी के मामले में न्यायालय ने आरोपी राकेश रात्रे को 2 साल सश्रम करावास की सजा सुनाई है। वहीं अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का आदेश जारी किया है।सहायक लोक अभियोजन एस.अग्रवाल ने बताया कि पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक गंगाधर क्रश 21 नवंबर 2019 को सुबह करीब 9 से 10 बजे ड्यूटी पर आया हुआ था। बाइक को पुलिस लाइन मैदान में रखा हुआ था। जब 1.30 बजे करीब बाहर आया तो बाइक नहीं मिली। आस-पास खोजने पर भी कुछ पता नहीं चलने पर सिटी कोतवाली में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस दौरान जांच पड़ताल शुरू की गई, बाइक की चोरी के संदेह में पूछताछ के बाद पता चला कि पुलिस लाइन में ही पदस्थ राकेश रात्रे ने ही बाइक की चोरी की थी। जिसके कब्जे से बरामद कर विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर प्रथम श्रेणी न्यायालय सीमा कंवर ने आरोपी राकेश रात्रे को बाइक चोरी के मामले में दोषी ठहराया है। आरोपी पर धारा 379 IPC के तहत 2 वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदण्ड की राशि से दंडित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं करने पर अलग से कारावास का आदेश जारी किया गया है।