बड़ी खबर: कांग्रेस विधायक लक्ष्मी ध्रुव के खिलाफ FIR दर्ज, कोर्ट ने दिया आदेश, जाने पूरा मामला…
एक शैक्षणिक संस्थान में डायरेक्टर बनाने का झांसा देकर 28 लाख, 25 हजार रुपये हड़पने के आरोप में अदालत ने लक्ष्मी ध्रुव के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।
दुर्ग। एक शैक्षणिक संस्थान में डायरेक्टर बनाने का झांसा देकर 28 लाख, 25 हजार रुपये हड़पने के आरोप में अदालत ने लक्ष्मी ध्रुव के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। लक्ष्मी ध्रुव सिहावा की विधायक हैं।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग श्रीमती अमृता दिनेश मिश्रा द्वारा धोखाधड़ी का मामला दर्ज किए जाने के आदेश से संबंधित इस मामले में बताया गया है कि अभियुक्त लक्ष्मी ध्रुव के विरुद्ध परिवादी पूर्णिमा ठाकुर ने जून 2019 से लेकर शिकायतें दर्ज की परंतु अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं होने के कारण उसे न्यायालय की शरण में आना पड़ा। प्रकरण के अनुसार अभियुक्त ने गर्व एजुकेशन सोसायटी का डायरेक्टर बनाने के नाम पर यह राशि ली थी। पूर्णिमा ठाकुर ने 2 साल तक डायरेक्टर के रूप में काम भी किया।
लेकिन उसके बाद उन्हें छल कपट के सहारे हटा दिया गया। प्रकरण में बताया गया है कि वर्ष 2017 में अभियुक्त शासकीय तामस्कर महाविद्यालय दुर्ग से त्यागपत्र देने के बाद छत्तीसगढ़ सिहावा नगरी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की प्रत्याशी बनी एवं निर्वाचित होने पर 21 फरवरी 2019 में विधायक पद पर होते हुए गर्व एजुकेशन सोसायटी का अध्यक्ष बनकर एक झूठा शपथ पत्र ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल नई दिल्ली को प्रेषित किया।
दिनांक 19.1.2019 को अभियुक्त ने स्वयं के हस्ताक्षर से नेट के माध्यम से इसे जारी किया। इस तरह यह विधायक बनने के बाद दोहरे लाभ के पद पर आसीन रही। अभियुक्त लक्ष्मी ध्रुव ने पूर्णिमा ठाकुर के साथ छल कपट आर्थिक धोखाधड़ी की, उन्हें मानसिक कष्ट से गुजरना पड़ा। उनने अपने पति की आय से प्राप्त रकम को अपने बच्चों के भविष्य के लिए सुरक्षित रखा था जिसे गर्व एजुकेशन सोसाइटी में अभियुक्त के कहने पर जमा किया। इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय आर्थिक अपराध दिल्ली, राज्यपाल छत्तीसगढ़, गृह मंत्री छत्तीसगढ़ को पत्र लिखा था। इस मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने सिहावा विधायक लक्ष्मी ध्रुव के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला चलाने का आदेश दिया है।