कोविड-19 से मौत पर मिलेगा 50 हजार रुपये मुआवजा सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा
कोरोना से मृत्यु होने पर पीड़ित के परिवार को 50,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर यह जानकारी दी. केंद्र सरकार ने कहा कि ये अनुग्रह राशि COVID-19 महामारी के भविष्य के चरणों में भी या अगली अधिसूचना तक जारी रहेगी. उन मृतकों के परिवारों को भी मुआवजा दिया जाएगा जो कोविड राहत कार्यों में शामिल थे या तैयारी गतिविधियों से जुड़े थे. इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार मृत्यु के कारण को कोविड -19 के रूप में प्रमाणित करने की आवश्यकता होगी. राज्यों द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से मुआवजा प्रदान किया जाएगाण्हलफनामे के अनुसार, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/जिला प्रशासन मुआवजे का वितरण करेगा
किसी भी शिकायत के मामले में, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, स्वास्थ्य के मुख्य चिकित्सा अधिकारी , अतिरिक्त प्रधानाचार्य या मेडिकल कॉलेज के एचओडी मेडिसिन (यदि कोई जिला मौजूद है) और एक विषय विशेषज्ञ की समिति होगी. इन दिशानिर्देशों के अनुसार तथ्यों का सत्यापन करने के बाद COVID-19 मौत के लिए संशोधित आधिकारिक दस्तावेज जारी करने सहित आवश्यक उपचारात्मक उपायों का प्रस्ताव करेगा. यदि समिति का निर्णय दावेदार के पक्ष में नहीं है, तो इसका स्पष्ट कारण दर्ज किया जाएगा.