होटल, रेस्टोरेंट, फुड पार्क आदि को रात 11 बजे तक एवं ठेला, गुमटी आदि को रात्रि 10 बजे तक संचालन करने की अनुमति
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर श्री प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर के द्वारा कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए, होटल, रेस्टोरेंट, फुड पार्क आदि को रात 11 बजे तक एवं ठेला, गुमटी आदि को रात्रि 10 बजे तक संचालन करने की अनुमति दी गयी है। रायपुर पुलिस के द्वारा इन निर्देशों का पालन कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए थानों को अतिरिक्त पेट्रोलिंग भी प्रदाय किया गया है। नगर पुलिस अधीक्षक व थाना प्रभारियों द्वारा स्वयं इसकी मानिटरिंग की जा रही है।