दो पुलिस अधिकारियों को हाईकोर्ट से मिली राहत, रोक दी गई थी वेतन वृद्धि
बिलासपुर। दो पुलिस अधिकारियों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश पर इनके वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई थी।जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की सिंगल बेंच ने दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद आईजी के आदेश को शून्य घोषित करते हुए याचिकाकर्ताओं को समस्त लाभ देने का आदेश दिया है।जानकारी के अनुसार दो पुलिस निरीक्षकों के खिलाफ मिली शिकायतों की जांच के बाद वेतनवृद्धि व सेवानिवृत्ति के बाद देयकों का भुगतान रोकने के पुलिस महानिरीक्षक के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बिलासपुर के पुलिस महानिरीक्षक ने 2016 में पुलिस निरीक्षक नरेंद्र शर्मा व एनएल धृतलहरे सहित अलग अलग थाने में पदस्थ अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच का आदेश दिया था।जांच के बाद इन सभी की वेतनवृद्धि रोक दी गई। इनमें से जो निरीक्षक रिटायर्ड हो गए हैं उनके देयकों का भुगतान भी रोक दिया गया। इसके खिलाफ निरीक्षकों ने हाईकोर्ट की शरण ली। याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि पुलिस एक्ट में संशोधन के बाद वेतन वृद्धि तथा देयकों का भुगतान रोकने का अधिकार आईजी को सन् 2018 में दिया गया है, जबकि उक्त आदेश सन् 2016 में जारी किया गया था। तब आईजी को यह अधिकार नहीं था।