शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई, अनवर ढेबर और कारोबारी नितेश पुरोहित के बेटे को EOW ने लिया हिरासत में
रायपुर। मंगलवार को शराब घोटाले में EOW ने बड़ी कार्रवाई की है।अनवर ढेबर के बेटे शोएब ढेबर और कारोबारी नितेश पुरोहित के बेटे को हिरासत में ले लिया है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में जेल में बंद आरोपी अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज हो थी जिसके बाद उसे लगातार जेल में ही रहना पड़ा था जिसके बाद आज EOW ने मामलें में बड़ा एक्शन लेते हुए दोनों कारोबारी के बेटों को हिरासत में लिया है।जानकारी के अनुसार अनवर ढेबर की ओर से कोर्ट में सेहत खराब होने के चलते इलाज कराने के लिए जमानत याचिका लगाई गई थी। कोर्ट में दलील दी गई कि अनवर ढेबर किडनी के पेशेंट हैं और उन्हें यूरिन करने के दौरान खून आ रहा है। लेकिन जेल में उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। अनवर ढेबर जमानत आवेदन का विरोध करते हुए EOW के वकील ने अदालत में कहा कि, जब अनवर को गिरफ्तार किया था तब भी वे जानबूझकर मेडिकल इमरजेंसी का हवाला देकर लगातार अस्पताल में भर्ती रहे थे। EOW ने कोर्ट से कहा कि आरोपी आदतन है। इस बार भी मेडिकल ग्राउंड पर बेल लेने का प्रयास कर रहा है। ईओडब्लू ने कोर्ट से मांग की है कि अनवर ढेबर की ओर से पेश मेडिकल रिपोर्ट की जांच मेडिकल बोर्ड से कराई जाए।वहीं शराब घोटाले मामले में त्रिलोक सिंह ढिल्लन की लगी जमानत याचिका पर शुक्रवार को फैसला होगा। इसके साथ ही शराब घोटाले में नए एविडेंस मिलने के बाद ED ने जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ के लिए आवेदन लगाया था। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने ED के आवेदन को स्वीकार कर लिया और 27 मई से 31 मई तक पूछताछ की अनुमति दे दी है। अब ED जेल में अनवर ढेबर, आबकारी विभाग के पूर्व अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी, शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन से पूछताछ की अनुमति दी है। बताया जा रहा है कि सभी लोगों को एक साथ बैठाकर पूछताछ की जाएगी।
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में फंसे अनवर ढेबर की अंतरिम जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस बार भी ढेबर ने मेडिकल ग्राउंड पर बेल मांगी थी। वहीं, EOW की FIR को चुनौती देते हुए नितेश और यश पुरोहित की याचिका पर कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार नहीं करने के लिए कहा है। कोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग करते हुए 22 मई को EOW के सामने हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, जेल में बंद आरोपी अनवर ढेबर ने लोअर कोर्ट से अंतरिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट की शरण ली थी। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बीच उनके वकील ने अंतरिम जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया, जिस पर जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की।
ढेबर के वकील ने मेडिकल ग्राउंड पर इलाज के लिए जमानत देने का आग्रह किया थे। साथ ही कहा कि अनवर को किडनी की बीमारी है और उन्हें यूरिन करने में दिक्कत हो रही है। सुनवाई के दौरान यह भी तर्क दिया गया कि ढेबर का इलाज चल रहा है, जिसके लिए अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है। जेल में गार्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसके चलते इलाज नहीं हो पा रहा है। वहीं, EOW की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि अनवर को गिरफ्तार किया गया था, तब भी वह जानबूझकर मेडिकल इमरजेंसी का हवाला देकर अस्पताल में भर्ती हो गए। EOW ने मेडिकल बोर्ड से जांच कराई है, जिसमें उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं बताई गई है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने उसकी अंतिरम बेल का आवेदन खारिज कर दिया। वहीं, नियमित जमानत अर्जी पर 10 जून के बाद अंतिम सुनवाई के लिए प्रकरण रखने के निर्देश दिए हैं। शराब घोटाले की जांच के बाद EOW ने नितेश और यश पुरोहित को भी आरोपी बनाया है। उन्हें पूछताछ के लिए EOW ने हाजिर होने के लिए कहा है। इधर, दोनों ने EOW की FIR को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें अपनी गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए उन्होंने FIR को निरस्त करने का आग्रह किया है।
सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने उसकी अंतिरम बेल का आवेदन खारिज कर दिया। वहीं, नियमित जमानत अर्जी पर 10 जून के बाद अंतिम सुनवाई के लिए प्रकरण रखने के निर्देश दिए हैं। शराब घोटाले की जांच के बाद EOW ने नितेश और यश पुरोहित को भी आरोपी बनाया है। उन्हें पूछताछ के लिए EOW ने हाजिर होने के लिए कहा है। इधर, दोनों ने EOW की FIR को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें अपनी गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए उन्होंने FIR को निरस्त करने का आग्रह किया है। इस केस की सुनवाई के दौरान EOW की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने कहा कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। लिहाजा, उन्हें राहत देना उचित नहीं है। प्रकरण की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दोनों को 22 मई को EOW के सामने हाजिर होने के लिए कहा है। वहीं, तब तक कोर्ट ने EOW को उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने के निर्देश दिए हैं।