सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 11 एजेंट गिरफ्तार, विदेशी लड़की के एक्सीडेंट से एक युवक की हुई थी मौत
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रायपुर। पुलिस ने सेक्स रैकेट ऑपरेट करने वाले 11 एजेंट को गिरफ्तार किए है। पुलिस ने बताया कि 05-06.02.2025 की दरम्यानी रात्रि थाना तेलीबांधा क्षेत्रांतर्गत व्ही.आई.पी. मेन रोड फ्लावर वैली अमलीडीह जाने वाले रोड में कार क्रमांक सी जी/10/एफ ए/5046 के चालक द्वारा शराब के नशे में अपने वाहन को तेज एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुये एक्टिवा वाहन को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया गया था जिससे एक्टिवा वाहन में सवार 03 व्यक्तियों को चोट आने पर उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान एक व्यक्ति अरूण कुमार विश्वकर्मा की मृत्यु हो गई। प्रार्थी शाहरूख खान की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 83/25 धारा 281, 125(ंए), 110, 3(5) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।तेलीबांधा पुलिस द्वारा कार में सवार आरोपिया युवती सहित आरोपी भावेश आचार्य पिता बीएस आचार्य उम्र 39 साल निवासी महावीर नगर गुरूद्वारा के पास थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर से पूछताछ करने पर दोनों के द्वारा अपने रिश्ते के बारे में न बताकर लगातार पुलिस टीम को गुमराह किया जा रहा था, कि कड़ाई से पूछताछ में युवती द्वारा बताया गया कि वह उज्बेकिस्तान अण्डी जान क्षेत्र की निवासी है, जो जुगल कुमार के बुलाये जाने पर देह व्यापार हेतु मुंबई से रायपुर आकर एक होटल में रूकी थी। इसके साथ ही आरोपी भावेश आचार्य ने पूछताछ में बताया कि वह देह व्यापार के दलाल जुगल कुमार से मोबाईल फोन पर संपर्क कर युवती बुलाने बोला था, जिस पर जुगल कुमार द्वारा उज्बेकिस्तान की युवती को देह व्यापार हेतु रायपुर बुलाया गया था एवं भावेश आचार्य द्वारा इसके एवज में जुगल कुमार को 27,000/- रूपये दिया गया था।जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना तेलीबांधा एवं एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की संयुक्त टीम द्वारा दोनों आरोपियों से देह व्यापार में संलिप्त आरोपियों के संबंध में विस्तृत पूछताछ कर आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा देह व्यापार में संलिप्त आरोपियों की पतासाजी करते हुये आरोपी 01. रवि ठाकरे पिता स्व. कृष्णा राव उम्र 55 साल निवासी आर.डी.ए. कालोनी बोरियाखुर्द थाना टिकरापारा रायपुर। 02. जागेन्द्र उके उर्फ मोहन पिता हरि उके उम्र 29 साल निवासी हनुमान नगर पहाड़ीपारा गुढ़ियारी रायपुर को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा अपने साथी जुगल शर्मा सहित अन्य के साथ मिलकर देह व्यापार संचालित करना बताने के साथ ही locanto app के माध्यम से अपने ग्राहकों को युवतियों का फोटो व रेट उपलब्ध कराना भी बताया गया। दोनों आरोपियों को दिनांक 10.02.25 को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।गिरफ्तार आरोपी रवि ठाकरे एवं जागेन्द्र उके उर्फ मोहन से इस व्यापार में संलिप्त अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ कर प्रकरण में आरोपी बृजेश साहा, मोह. साजिद, दिनेश लिलवानी, शेख इमरान, अमित सोनी, रमेन्द्र पाठक, शेख नूरूल हक एवं दुर्गेश पनागर को गिरफ्तार कर कार्यवाही कर दिनांक 11.02.25 को आरोपी 01. मोह. साजिद पिता मो. तुफानी उम्र 28 साल निवासी ग्राम सेमरिया थाना सेमरिया जिला चतरा हाल पता गली नं. 01 रियाज का मकान मोतीनगर संतोषी नगर थाना टिकरापारा जिला रायपुर। 02. दिनेश लिलवानी पिता सेवक राम लिलवानी उम्र 30 साल निवासी देवपुरी कुर्सी फैक्ट्री के बगल कृष्णा पुरी थाना टिकरापारा जिला रायपुर। 03. शेख इमरान पिता स्व. शेख रजा उम्र 34 साल निवासी सलानी नगर गली नं. 03 संजय नगर थाना टिकरापारा जिला रायपुर। 04. अमित सोनी पिता कमल सोनी उम्र 28 साल निवासी पुरानी बस्ती सोनार पारा थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर। 05. रमेन्द्र पाठक पिता स्व. कामता प्रसाद पाठक उम्र 32 साल निवासी रायपुरा सत्यम विहार गली नं. 02 आटा चक्की के पास थाना डीडी नगर रायपुर। 06. शेख नूरूल हक पिता स्व. ताजमुल हक उम्र 49 साल निवासी चौरसिया कालोनी मस्जिद के पास थाना टिकरापारा जिला रायपुर। 07. दुर्गेश पनागर पिता मोतीराम पनागर उम्र 25 साल निवासी रविदास नगर वार्ड नं. 04 पीजी कॉलेज के पीछे थाना सिटी कोतवाली कवर्धा को न्यायिक रिमाण्ड में जेल भेजा गया तथा आरोपी बृजेश साहा का पुलिस रिमाण्ड लिया गया है।आरोपी जुगल कुमार घटना के बाद से पश्चिम बंगाल फरार हो गया था, जिसे टीम के सदस्यों द्वारा 24 परगना पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया। आरोपियों के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 89/25 धारा 4, 5, 7 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी जुगल कुमार, रवि ठाकरे एवं जागेन्द्र उके उर्फ मोहन द्वारा अन्य राज्यों से कुछ अन्य युवतियों को रायपुर बुलाकर थाना सरस्वती नगर क्षेत्रांतर्गत स्थित एक होटल में देह व्यापार कराया जा रहा था, जिस पर तीनों आरोपियों के विरूद्ध थाना सरस्वती नगर में अपराध क्रमंाक 22/25 धारा 4, 5, 7 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, इस मामले में भी आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रहीं है।गिरफ्तार आरोपी 01. रवि ठाकरे पिता स्व. कृष्णा राव उम्र 55 साल निवासी आर.डी.ए. कालोनी बोरियाखुर्द थाना टिकरापारा रायपुर। 02. जागेन्द्र उके उर्फ मोहन पिता हरि उके उम्र 29 साल निवासी हनुमान नगर पहाड़ीपारा गुढ़ियारी रायपुर। 03. बृजेश साहा पिता विधान साहा उम्र 35 साल निवासी अम्बिकापुर सरगांव थाना गांधी नगर हाल पता कमल विहार सेक्टर 07, थाना टिकरापारा जिला रायपुर। 04. मोह. साजिद पिता मो. तुफानी उम्र 28 साल निवासी ग्राम सेमरिया थाना सेमरिया जिला चतरा हाल पता गली नं. 01 रियाज का मकान मोतीनगर संतोषी नगर थाना टिकरापारा जिला रायपुर। 05. दिनेश लिलवानी पिता सेवक राम लिलवानी उम्र 30 साल निवासी देवपुरी कुर्सी फैक्ट्री के बगल कृष्णा पुरी थाना टिकरापारा जिला रायपुर। 06. शेख इमरान पिता स्व. शेख रजा उम्र 34 साल निवासी सलानी नगर गली नं. 03 संजय नगर थाना टिकरापारा जिला रायपुर। 07. अमित सोनी पिता कमल सोनी उम्र 28 साल निवासी पुरानी बस्ती सोनार पारा थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर। 08. रमेन्द्र पाठक पिता स्व. कामता प्रसाद पाठक उम्र 32 साल निवासी रायपुरा सत्यम विहार गली नं. 02 आटा चक्की के पास थाना डीडी नगर रायपुर। 09. शेख नूरूल हक पिता स्व. ताजमुल हक उम्र 49 साल निवासी चौरसिया कालोनी मस्जिद के पास थाना टिकरापारा जिला रायपुर। 10. दुर्गेश पनागर पिता मोतीराम पनागर उम्र 25 साल निवासी रविदास नगर वार्ड नं. 04 पीजी कॉलेज के पीछे थाना सिटी कोतवाली कवर्धा। 11. जुगल कुमार राय पिता सशान्त चंद्र राय उम्र 39 साल पता दमदमा पोस्ट नहाटा थाना गोपाल नगर नार्थ 24 परगना पश्चिम बंगाल। हाल पता अशोक नगर ट्रांसफार्मर के पास गुढ़ियारी थाना गुढ़ियारी रायपुर।