छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का आदेशः जल्द मरम्मत हो प्रदेश की 32 खराब सड़कें
छत्तीसगढ़ के हाईकोर्टके समक्ष हिमांक सलूजा की जनहित याचिका और सुओ मोटु जनहित याचिका की आज सुनवाई हुई. बताया जा रहा है कि दोनों की याचिका में कोर्ट नेअलग-अलग ऑर्डर दिये. साथ ही तारीख भी अलग-अलग कोर्ट ने दी.
हिमांक सलूजा ने न्यायालय में राज्य सरकार और नगर निगम बिलासपुर को न्याय मित्रों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर
की गई कार्यवाही 29।10।21 तक जॉइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट न्याय मित्रों एवं राज्य सरकार और नगर निगम बिलासपुर को प्रस्तुत करने का आदेश दिया था.
दरअसल हिमांक सलूजा ने बिलासपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र के खराब सड़कों को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस मामले में कोर्ट ने नगरीय प्रशासन सचिव और निगम कमिश्नर को फटकार लगाई थी. इसके साथ ही पूरे राज्य की सड़कों की खराब स्थिति को गंभीरता से लेते हुए पूरे प्रदेश के खराब सड़को को बनाने और सुधार करने का आदेश दिया. इस मामले में पहले राज्य सरकार और नगर निगम ने न्याय मित्रों की रिपोर्ट के आधार पर रोड निर्माण/ मरम्मत की कार्यवाही प्रारंभ होने की जानकारी दी.
इसके साथ ही प्रतीक शर्मा ने बिलासपुर सीपत रोड अशोक नगर के पास सुश्री अल्पना शर्मा के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी न्यायालय को दी. जिस पर माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति श्री प्रशांत मिश्रा जी एवं न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे जी ने पीड़ा व्यक्त करते हुए राज्य सरकार एवं नगर निगम को तुरंत सभी गढ्ढों को भरने के आदेश दिए, ताकि भविष्य में जनता को दुर्घटना और नुकसान से बचाया जा सके.