एम्स के सफाई कर्मी को निकाला ठेकेदार ने, आयोग ने उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के लिए कंपनी मालिक को भेजा नोटिस। वृद्धा आवेदिका को आयोग ने दिलाया उसके अधिकार का पैसा। भाभियों ने दिया 75-75 हजार रुपए का चेक, चेक के भुगतान हो जाने के बाद आयोग कर देगा प्रकरण नस्तीबध्द।
रायपुर 10 अप्रैल 2023 को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग रायपुर मे महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रस्तुत प्रकरणों पर जनसुनवाई की । छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज 169 वीं जन सुनवाई हुई। रायपुर की आज की जनसुनवाई में कुल 5 प्रकरण सुनवाई हेतु रखे गये थे।
दिनांक 10 अप्रैल 2023 के सुनवाई में अनावेदक पक्ष को निर्देशित किया गया था कि आवेदिका को मिले श्रम न्यायालय के निर्देश के बाद भी नौकरी में नहीं रखा है। अनावेदक ने आयोग के समक्ष यह स्वीकार किया था कि 11 अप्रैल 2023 को पुनः कार्य पर रखा जाएगा। उक्त निर्देश के पालन में अनावेदक ने आवेदिका को 11 अप्रैल 2023 से 14 अप्रैल 2023 तक काम कराया, 15 अप्रैल 2023 को अवकाश था 16 अप्रैल 2023 को भी आवेदिका ने काम किया। 17 अप्रैल 2023 को सुपरवाइजर ने आवेदिका को काम पर आने से मना कर दिया। अनावेदक (1) का कथन है कि वह पिछले 5 दिन से अवकाश पर है. उनकी अनुपस्थिति में क्या हुआ है यह उन्हें ज्ञात नहीं।
दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने के पश्चात आयोग के अध्यक्ष डॉ किरणमई नायक ने कहा कि दोनों (एम. जे. सोलंकी) की कंपनी में सेवा करते हैं। अतः उपयुक्त होगा कि उन्हें ही पक्षकार बनाकर सुनवाई में बुलाया जाए। क्योंकि उनको बिना सुने उनके कंपनी के खिलाफ आदेश करना प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत होगा। अतः इस प्रकरण में एम्स के ठेकेदार कंपनी के मालिक एम.जे. सोलंकी को आयोग में सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया जाए ताकि इस प्रकरण का निराकरण हो सके।
अन्य प्रकरण में आवेदिका को 75-75 हजार रूपये के कुल दो चेक दिया गया। एक चेक सुशीला बाई की ओर से उसके बेटे नरेन्द्र राजपूत दुर्गेश नंदनी की ओर से एक चेक दिया गया है दोनो चेक की फोटोकॉपी अभिलेख में लगाई गई है। मूल चेक आवेदिका को दिया गया। इस चेक मेंछत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग (छ.ग.) मुख्य निर्वाचन आयोग के बान शारीराजपुर 1/05/2023 की तारीख अंकित किया गया है। अतः आवेदिका को यह चेक उसके बैंक खाते में मई के प्रथम सप्ताह में प्राप्त होगा। इसके पूर्व उभय पक्ष आपसी राजीनामा का दस्तावेज बनाने के लिए आयोग में अधिवक्ता का नाम सुझाकर दोनो पक्ष एक- दूसरे से चर्चा कर वकील से चर्चा कर उसके अनुरूप चेक को बैंक में लगाकर राशि प्राप्त करें राशि प्राप्त हो जाने के पश्चात् दिनांक 8 मई तक उभय पक्ष अपने समस्त दस्तावेज और पैसा प्राप्त करने की सहमति प्रस्तुत करने पर नस्तीबाद किया जायेगा।