नाबालिग बच्ची का गोदनामा आयोग द्वारा विधिवत रूप से कराया गया ताला तोड़कर रह रही दूसरी पत्नी को भेजा गया नारी निकेतन
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने आज शास्त्री चौक स्थित, राज्य महिला आयोग कार्यालय में महिलाओं से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए सुनवाई किया।
आज के एक प्रकरण में नाबालिग बच्ची की नानी ने आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था कि बच्ची की भरण-पोषण और शिक्षा में अनावेदक पिता कोई सहयोग नहीं करता पिछले 9 साल से बच्ची का देखरेख नही किया और हालचाल भी नहीं पूछा। बच्ची की परवरिष उसके मामा-मामी अपनी बच्ची की तरह कर रहे है। बच्ची की मां का एक साल पहले निधन हो गया था उसके बाद से बच्ची का भविष्य पूर्णतः असुरक्षित हो गया था। क्योंकि बच्ची के बेहतर भविष्य के लिए उसके मामा-मामी बच्ची को गोद लेना चाहते थे। उनके द्वारा बच्ची को पिता से संपर्क किया था परन्तु गोदनामा नहीं हो पाया था। आज आयोग की समझाईष पर अनावेदक ने स्वेच्छा से गोदनामा का पंजीयन विधिवत रूप से पंजीयक कार्यालय द्वारा निष्पादित कराया गया जिससे प्रकरण का सुखद निराकरण संभव हो सका है अनावेदक ने यह भी सहमति दिया कि गार्जियन एण्ड वार्ड एक्ट के दुर्ग में लंबित प्रकरण में वह अपनी सहमति प्रदान करेगा। इसके पश्चात इस प्रकरण का निराकरण किया गया।
एक अन्य प्रकरण में अनावेदिका को एएसआई के माध्यम से आयोग में उपस्थित कराया गया। अनावेदिका, आवेदिका के घर का ताला तोड़कर 3 माह से जबरदस्ती निवास कर रही है। आयेाग द्वारा पूछे जाने पर अनावेदिका ने बताया कि वह अपने पति व बच्चों को छोड़कर आवेदिका के पति के साथ आई थी और एक सप्ताह तक दोनों साथ में रहे थे। फिर आवेदिका के पति आवेदिका के पास चला गया तब मैं आवेदिका के घर का ताला तोड़कर तीन माह से रह रही हूं। इस स्तर पर आयोग ने अनावेदिका को नारी निकेतन भेज जाने के निर्देश देते हुए अनावेदिका के घर परिवार से संपर्क करने कहा गया। आवेदिका को अपने घर में रहने को कहा गया है। इस प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।