अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत, राज्य से बाहर रहने की शर्त
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत प्रदान की है। हालांकि, यह राहत कई शर्तों के साथ दी गई है। कोर्ट ने अनवर ढेबर को जमानत अवधि के दौरान राज्य से बाहर रहने समेत अन्य निर्धारित शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया है।
अनवर ढेबर इस मामले के प्रमुख आरोपियों में शामिल हैं। उनके खिलाफ शराब घोटाले के अलावा अन्य मामलों में भी जांच और कानूनी कार्रवाई चल रही है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुसार, वर्ष 2019 से 2023 के बीच कथित तौर पर शराब कारोबार में सिंडिकेट बनाकर बड़े पैमाने पर अवैध कमाई की गई। जांच एजेंसी ने इस मामले में अनवर ढेबर, पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा सहित कई लोगों को आरोपी बनाया है।
ईडी का आरोप है कि शराब खरीद दरों में कथित हेरफेर, बिना हिसाब वाली शराब के निर्माण और एफएल-10ए लाइसेंस के जरिए कमीशन वसूली जैसे तरीकों से अवैध धन अर्जित किया गया।
जांच के दौरान ईडी ने अनवर ढेबर से जुड़ी रायपुर सहित विभिन्न स्थानों की कई संपत्तियों को अटैच किया था। एजेंसी का दावा है कि ये संपत्तियां कथित अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई हैं। मामले में ईडी अदालत में अभियोजन शिकायत भी दाखिल कर चुकी है और जांच अभी जारी है।



