छोटा राजन को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने दी जमानत, 23 साल बाद आया फैसला, आजीवन कारावास की सजा माफ
मुम्बई। गैंगस्टर छोटा राजन को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2001 के मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल की मालकिन जया शेट्टी हत्या मामले में जमानत दे दी। मुंबई की एक मकोका कोर्ट के विशेष न्यायधीश एम एम पाटिल ने राजन को दोषी ठहराया था। उसे इस साल की शुरुआत में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि अब अदालत ने सजा निलंबित कर दी। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने उसे एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। अदालत ने राजन की उम्रकैद की सजा बुधवार को निलंबित कर दी और उसे इस मामले में जमानत दे दी। बहरहाल, राजन अन्य आपराधिक मामले के संबंध में अभी जेल में ही रहेगा। छोटा राजन का नाम राजेंद्र सदाशिव निकालजे है। उसका जन्म 13 जनवरी 1960 को हुआ था।बता दें कि छोटा राजन गिरोह की ओर से जबरन वसूली की धमकियों का सामना कर रहीं जया शेट्टी को गिरोह के दो कथित सदस्यों ने 4 मई 2001 को होटल की पहली मंजिल पर गोली मार दी थी। छोटा राजन गिरोह से जबरन वसूली की धमकी मिलने की सूचना के बाद होटल व्यवसायी को पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई थी। लेकिन हमले से दो महीने पहले शेट्टी के अनुरोध पर उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी। 2001 को फिरौती देने से इनकार करने पर ग्रांट रोड के गोल्डन क्राउन होटल में राजन के गुर्गों ने जया शेट्टी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। राजन गैंग ने रवि पुजारी के जरिए जया शेट्टी से 50 करोड़ की फिरौती मांगी थी। इस मामले में अन्य आरोपी अजय मोहिते, प्रमोद धोंडे और राहुल पावसरे को वर्ष 2013 में दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वहीं, हाल ही में छोटा राजन को दोषी करार दिया गया। उसे इंडोनेशिया में गिरफ्तार किया गया था और अक्तूबर 2015 में भारत लाया गया था। तब से वह नई दिल्ली के तिहाड़ में जेल नंबर दो में बंद था। यह सेल हाई सिक्योरिटी है। कभी दाऊद इब्राहिम का करीबी रहा छोटा राजन 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के बाद दाऊद गैंग से अलग हो गया था।