चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से मिली जमानत

चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से मिली जमानत

शराब घोटाला मामले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बिलासपुर हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने ईओडब्ल्यू-एसीबी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जुड़े दोनों मामलों में उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है।

मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने चैतन्य बघेल को राहत दी। चैतन्य के वकील ने बताया कि उनके खिलाफ ईओडब्ल्यू और ईडी द्वारा शराब घोटाला प्रकरण में केस दर्ज किए गए थे। कोर्ट ने दोनों ही मामलों में जमानत दे दी है।

चैतन्य बघेल पिछले करीब छह महीने से जेल में बंद हैं। जमानत आदेश के बाद उनके जल्द रिहा होने की संभावना है।

गौरतलब है कि ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को उनके जन्मदिन के दिन भिलाई स्थित निवास से गिरफ्तार किया था। उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत हिरासत में लिया गया था। यह कार्रवाई एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई थी, जिसमें आईपीसी की कई धाराएं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधान शामिल हैं।