किसानों से धोखाधड़ी मामले में जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू को जेल
किसानों के साथ धोखाधड़ी के आरोप में सीजेएम कोर्ट जांजगीर-चांपा ने जैजैपुर के कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।
पुलिस ने विधायक के खिलाफ किसानों की शिकायत पर धारा 420 सहित अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। यह मामला करीब दो महीने पुराना है। एफआईआर दर्ज होने के बाद विधायक ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने पुलिस को चालान पेश करने और निचली अदालत के आदेश से पहले किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई न करने के निर्देश दिए थे। इसी कारण पुलिस ने अब तक कोई कठोर कदम नहीं उठाया था।
हाई कोर्ट के आदेश के तहत पुलिस के लिए चालान पेश करना अनिवार्य था। शुक्रवार को पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में चालान पेश करने का फैसला लिया और विधायक को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया। नोटिस के बाद विधायक कोर्ट में उपस्थित हुए, जहां उनकी मौजूदगी में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की।
सुनवाई के दौरान सीजेएम कोर्ट ने चार्जशीट का अध्ययन किया। गंभीर धाराओं और मामले की प्रकृति को देखते हुए कोर्ट ने विधायक बालेश्वर साहू को 22 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इसके बाद विधायक की ओर से जमानत याचिका दायर की गई, लेकिन सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
मेडिकल जांच के बाद जेल भेजा गया
कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस विधायक को लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां चिकित्सकों की मौजूदगी में उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। मेडिकल जांच में सब कुछ सामान्य पाए जाने के बाद पुलिस उन्हें खोखरा जिला जेल लेकर पहुंची।



