अमानक कीटनाशक औषधि ट्राईसाइक्लाजोन पर लगा प्रतिबंध
 
                                वर्ष 2023-24 में कीटनाशी निरीक्षक द्वारा कीटनाशक औषधि का नमूना राज्य कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, ठेलकाडीह राजनांदगांव में विश्लेषण हेतु भेजा गया। उप संचालक कृषि से प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्लेषण परिणाम अमानक पाये जाने के उपरांत कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए धारा 3 के उल्लंघन के फलस्वरूप 18 (1) (सी) के अंतर्गत अमानक कीटनाशक औषधि ट्राईसाइक्लाजोन 75 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. का जिले में भण्डारण तथा विक्रय तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।
 
                         Dr. Hemant Sirmour
                                    Dr. Hemant Sirmour                                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                     
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
                                        
                                     
            
             
            
             
            
            